Lockdown: बिहार में ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत चलेंगे ऑटो और ई-रिक्शा, इन नियमों का रखें ध्यान
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Lockdown: बिहार में ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत चलेंगे ऑटो और ई-रिक्शा, इन नियमों का रखें ध्यान

बिहार में लॉकडाउन के दौरान ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत ऑटो और ई-रिक्शा चलाए जाएंगे.

फाइल फोटो

पटना: बिहार में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत ऑटो और ई-रिक्शा चलाए जाएंगे. ये निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया. इस नियम के पालन के लिए परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है.

  1. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ऑड-ईवन फॉर्मूले को अपनाने का फैसला हुआ
  2. कंटेनमेंट जोन में ऑटो या ई-रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं होगी
  3. दूसरे जिले में प्रवेश के लिए वैध पास या स्पेशल ट्रेन का टिकट जरूरी होगा
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बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत ऑटो और ई-रिक्शा को चलाए जाने की अनुमति दी गई है. हालांकि कंटेनमेंट जोन को इससे बाहर रखा गया है, वहां ई-रिक्शा या ऑटो नहीं चलेंगे.

इसके अलावा साइकिल रिक्शा के परिचालन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन रिक्शे पर सिर्फ एक सवारी के बैठने की अनुमति होगी.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन जिले के अंदर ऑड-ईवन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जाएगा. सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे. वहीं मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को ईवन नंबर के वाहन चलेंगे.

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इसके अलावा टैक्सी, कैब, ओला, उबर आदि का परिचालन भी जिले की सीमा के अंदर ही किया जा सकेगा. अगर एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश करना है तो जिलाधिकारी द्वारा बनाया गया वैध पास या स्पेशल ट्रेन का रेलवे टिकट होना चाहिए.

संजय कुमार अग्रवाल ने आगे कहा कि जो लोग दिल्ली या अन्य जगहों से स्पेशल ट्रेन से आ रहे हैं, वो चलने के पहले ही ओला, उबर टैक्सी की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं. राज्य सरकार की कोशिश है कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर हैं और वे आना चाहते हैं तो उन्हें इस महीने के आखिर तक लाया जाएगा.

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