शादी के दौरान नहीं पहना मास्क, कोर्ट ने दूल्हा-दुल्हन पर लगाया ये जुर्माना
Advertisement

शादी के दौरान नहीं पहना मास्क, कोर्ट ने दूल्हा-दुल्हन पर लगाया ये जुर्माना

मजेदार बात यह है कि इस मामले में जुर्माने की सजा पाने वाले पति पत्नी ने खुद ही हाईकोर्ट की शरण ली थी.

शादी के दौरान नहीं पहना मास्क, कोर्ट ने दूल्हा-दुल्हन पर लगाया ये जुर्माना

नई दिल्ली: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कोरोना संकटकाल में शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन के मास्क न लगाने पर इन दोनों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. पंजाब के फाजिल्का जिले के एक प्रेमी युगल ने शादी के समय मास्क नहीं लगाया था, यह बात मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जानकारी में आई तो हाईकोर्ट ने पति-पत्नी पर जुर्माना लगा दिया. हाईकोर्ट ने जुर्माने की रकम से मास्क खरीदने में खर्च करने का आदेश दिया है. 

मजेदार बात यह है कि इस मामले में जुर्माने की सजा पाने वाले पति पत्नी ने खुद ही हाईकोर्ट की शरण ली थी. दरअसल, पंजाब के फाजिल्का जिले के एक प्रेमी युगल ने अपनी सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी. इस प्रेमी युगल ने अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिसके बाद प्रेमी युगल को इस बात का डर सता रहा था कि उनके घर वाले उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं या उन्हें अलग करने की कोशिश कर सकते हैं. इसके बाद 27 को फाजिल्का के एसएसपी के सामने भी अपनी जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी.

हाईकोर्ट में मामला सुनवाई के लिए आया प्रेमी युगल के वकील ने दलील दी कि लड़का लड़की दोनों बालिग हैं और इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है. यह शादी कानून सम्मत है. लेकिन इनके घर वाले इस शादी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और लड़का लड़की को अलग कर करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में इनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाय. प्रेमी युगल बालिग है इसलिए हाइकोर्ट ने जिले के एसएसपी को प्रेमी युगल के लिए सुरक्षा मुहैया करने का आदेश सुनाया.

ये भी देखें-

कोरोना के मद्देनज़र इन दिनों हाईकोर्ट विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है.आदेश सुनाने के बाद जस्टिस हरिपाल वर्मा की निगाह प्रेमी युगल की याचिका में लगाई गई उस तस्वीर पर पड़ी जिसमें दिख रहा था कि शादी के समय दूल्हा दुल्हन और वहां मौजूद लोगों ने कोरोना महामारी से बचने के लिए जरूरी मास्क नहीं पहना था. जज ने आदेश दिया कि मास्क नहीं पहनने के लिए दूल्हा दुल्हन को 5000 जुर्माना देना होगा. जुर्माने की रकम 15 दिन के भीतर फाजिल्का के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जमा में जमा होगी और यह रकम जिले में मास्क वितरण में खर्च की जाएगी.

Trending news