सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अनिल यादव की फांसी की सजा के लिए जारी डेथ वारंट (Death Warrant) पर रोक लगा दी
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सूरत (Surat) में तीन साल की बच्ची के रेप और मर्डर के दोषी 22 साल के अपराधी अनिल यादव की फांसी की सजा के लिए जारी डेथ वारंट (Death Warrant) पर रोक लगा दी है.
दरअसल ट्रायल कोर्ट से फांसी की सज़ा वाले मामलों में हाईकोर्ट से फांसी सज़ा की पुष्टि होने के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए दोषी को 60 दिन का वक़्त मिलता है.
इस केस में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा बरकरार रखने के आदेश (27 दिसंबर 2019) के महज तीस दिन के अंदर ही ट्रायल कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया था. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आज डेथ वारंट पर रोक लगा दी.