मेरे खिलाफ हर केस मनगढ़ंत और झूठा है: अर्नब गोस्वामी
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मेरे खिलाफ हर केस मनगढ़ंत और झूठा है: अर्नब गोस्वामी

 रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) से मुंबई पुलिस ने बुधवार को पूछताछ की.

अर्नब गोस्वामी | फाइल फोटो

मुंबई: रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) से मुंबई पुलिस ने बुधवार को पूछताछ की.  गोस्वामी दोपहर करीब दो बजे एनएम जोशी मार्ग पुलिस थाना पहुंचे. उनसे करीब दो घंटे तक पूछताछ की गई. पुलिस अधिकारियों ने उनसे पहले रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) एस. सुंदरम से पूछताछ की. 

गोस्वामी ने बुधवार को कहा कि मेरे खिलाफ जो भी केस दर्ज हैं, वो मनगढ़ंत और झूठे हैं. गोस्वामी ने कहा "मुझे 2 बजे बुलाया गया था, लेकिन 3 बजे तक मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ा किया गया है. मेरे CFO एस. सुंदरम से सुबह 11 बजे से पूछताछ की जा रही है, मुझे अपने CFO की चिंता है. उनसे कोरोना काल में इतनी लंबी पूछताछ की जा रही है." 

अर्नब गोस्वामी ने ये भी कहा कि रिपब्लिक के खिलाफ ये सभी केस सोनिया गांधी की टीम, वाड्रा और कांग्रेस ने दर्ज करवाए हैं. राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा, "हमने ब्रांद्रा केस में चल रहे षड़यंत्र को उजागर किया था. सच को बाहर लाने का इनाम महाराष्ट्र सरकार ने दिया है. सत्य मेरे पक्ष में है. हमारी जीत होगी. राजनीति प्रतिशोध के चलते कार्रवाई की गई है." 

गोस्वामी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हैं. गोस्वामी के खिलाफ 29 अप्रैल को अपने एक टीवी कार्यक्रम के जरिए कथित तौर पर साम्प्रदायिक अशांति पैदा करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी. एक अन्य एफआईआर लॉकडाउन के दौरान बांद्रा रेलवे टर्मिनस के बाहर बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों के एकत्र होने के बारे में एक समाचार कार्यक्रम में भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप से जुड़ी है. 

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अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 120 बी (आपराधिक साजिश), 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295 ए (नागरिकों की किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को भड़काना), 500 (मानहानि), 505 (2) (बयान बनाना या दर्ज करना) के तहत दर्ज की गई थी.

 

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