रोडरेज मामले में सिद्धू की बढ़ सकती है मुश्किलें, पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका पर SC का नोटिस
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रोडरेज मामले में सिद्धू की बढ़ सकती है मुश्किलें, पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका पर SC का नोटिस

रोडरेज केस में 2006 में हाई कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी

फाइल फोटो

नई दिल्लीः पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पुराने रोडरेज मामले में मुश्किलें बढ़ सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सिद्धू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. रोडरेज के उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सिर्फ मारपीट का दोषी मानते हुए 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. जिसे पीड़ित पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुनौती दी है.

दरअसल,15 मई 2018 को तीस साल पुराने रोड रेज के मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने को बरी कर दिया था.पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी.हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. यह मामला साल 1988 का है. सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के केस में बरी कर दिया था और मारपीट के मामले में 6 हजार रुपये जुर्माना लगाया था. इस फैसले से उनके मंत्री पद पर कोई खतरा नहीं है.

आपको बता दें कि इस वक्त सिद्धू पंजाब सरकार में पर्यटन मंत्री हैं.सिद्धू शुरुआत से ही कहते रहे थे कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है.हालांकि, पंजाब सरकार ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए. रोड रेज केस में 2006 में हाई कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी.सिद्धू इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए. याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के पक्ष में दलील दी.इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.

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