नई दिल्ली: राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने विधायकों को अयोग्य घोषित करने से जुड़ा केस सुप्रीम कोर्ट से आज वापस ले लिया. सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही आज केस की सुनवाई हुई, स्पीकर ने वकील ने केस वापस लेने की इच्छा जताई. कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी. 


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इस बीच रविवार को बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने पिछले साल कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ने वाले छह विधायकों को विधानसभा में शक्तिपरीक्षण के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के खिलाफ मतदान करने का व्हिप जारी किया. बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने एक बयान में कहा, ‘सभी छह विधायकों को अलग-अलग नोटिस जारी करके सूचित किया गया कि चूंकि बसपा एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है और संविधान की दसवीं अनुसूची के पारा चार के तहत पूरे देश में हर जगह समूची पार्टी (बसपा) का विलय हुए बगैर राज्य स्तर पर विलय नहीं हो सकता है.’


सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि अगर छह विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर मतदान करते हैं तो वो विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएंगे. उन्होंने बताया, ‘नोटिस में आगे कहा गया है कि वो बसपा के व्हिप का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ऐसा नहीं करने पर वो विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य हो जाने के पात्र होंगे.'


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