मनी लॉन्ड्रिंग मामला: डीके शिवकुमार की जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका खारिज
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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: डीके शिवकुमार की जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका खारिज

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री डी.के. शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 अकूटबर को जमानत दे दी थी.

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: धनशोधन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) द्वारा कर्नाटक (Karnataka) के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (Ed) की दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है. 

बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री डी.के. शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (23 अकूटबर) को जमानत दे दी थी. कोर्ट ने उन्हें 25 लाख रुपये के निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बिना अनुमति विदेश न जाने का भी निर्देश दिया था. शिवकुमार को धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था. ईडी मामले की जांच कर रहा है.

शिवकुमार ने कर्नाटक में जनता दल (सेकुलर) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनवाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी.

 

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