शवों के कोरोना टेस्ट के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई रोक
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शवों के कोरोना टेस्ट के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई रोक

 सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेलंगाना हाई कोर्ट के 8 जून के आदेश पर रोक लगा दी है.

शवों के कोरोना टेस्ट के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेलंगाना हाई कोर्ट के 8 जून के आदेश पर रोक लगा दी है. इस आदेश में सरकारी अस्पतालों से शवों को निकालने से पहले COVID 19 टेस्ट का निर्देश दिया गया था. हाई कोर्ट के निर्देश को तेलंगाना सरकार ने चुनौती दी थी. तेलंगाना सरकार की याचिका में दावा ​किया गया था कि हाई कोर्ट का आदेश न्यूज रिपोर्ट्स पर आधारित था. इसकी प्र​कृति सेकेंड्री एविडेंस के रूप में मानी जाएगी और जब तक ये साबित नहीं हो जाता, कोर्ट इसके आधार पर निर्देश नहीं दे सकती. 

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हाई कोर्ट का आदेश 'समये से पहले' दिया गया आदेश था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल ​दी है. 

बता दें कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना ऑथरिटीज को भी निर्देश दिया था कि हाई कोर्ट को ये सूचना दें कि कितने मजदूर मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के लागू होने के बाद राज्य लौटे हैं और उनका कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है.

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