सुप्रीम कोर्ट तय करेगा फ्रीडम फाइटर फैमिली पेंशन में तलाकशुदा बेटी हकदार है या नहीं
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सुप्रीम कोर्ट तय करेगा फ्रीडम फाइटर फैमिली पेंशन में तलाकशुदा बेटी हकदार है या नहीं

सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि अविवाहित या विधवा बेटी स्वतंत्रता सेनानी पिता की फैमिली पेंशन में हकदार होगी या नहीं. 

सुप्रीम कोर्ट तय करेगा फ्रीडम फाइटर फैमिली पेंशन में तलाकशुदा बेटी हकदार है या नहीं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि अविवाहित या विधवा बेटी स्वतंत्रता सेनानी पिता की फैमिली पेंशन में हकदार होगी या नहीं. इस मुद्दे पर विवाद तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब एक हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि तलाकशुदा महिला को भी स्वतंत्रता सेनानी पिता की फैमिली पेंशन पाने का अधिकार है लेकिन दूसरे हाईकोर्ट ने इसके उलट फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता. अब सुप्रीम कोर्ट मामले का परीक्षण करने जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश की निवासी तुलसी देवी की ओर से अपील दायर की गई है जिसमें महिला ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने तुलसी देवी की अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि फ्रीडम फाइटर फैमिली पेंशन में तलाकशुदा बेटी के लिए कोई प्रावधान नहीं है. 

सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई का फैसला किया है और मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है और जुलाई के आखिर में सुनवाई का फैसला किया है. तुलसी के लिए पेश एडवोकेट दुश्यंत पराशर ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट ने फैसले में गलती की है. याचिकाकर्ता तलाकशुदा बेटी है और वह स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पर निर्भर है. पिता की मौत के बाद उनकी माता को मिलता था.

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2016 में खजानी देवी के वाद में कहा था कि फैमिली पेंशन की हकदार तलाकशुदा बेटी भी है जो उस पर निर्भर है. वह विधवा और अविवाहित बेटी की तरह ही हकदार है. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने चुनौती दी थी तब सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2019 को खारिज कर दिया था.

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