कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट
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कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक के अयोग्य बागी विधायकों की याचिका पर जल्द सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्टर मामले को लिस्ट करने पर विचार करेंगे.

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर जल्द सुनवाई पर विचार करेगा. कर्नाटक के अयोग्य बागी विधायकों की याचिका पर जल्द सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्टर मामले को लिस्ट करने पर विचार करेंगे. आज जस्टिस रमन्ना की बेंच से बागी विधायकों के वकील वी गिरी ने जल्द सुनवाई की मांग की. दरअसल, बागी विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें स्पीकर ने दल-बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में विधायकों ने स्पीकर के 28 जुलाई के फैसले को पूरी तरह से असंवैधानिक बताते हुए, अपने इस्तीफे को स्वैच्छिक फैसला बताया था. आपको बता दें कि पिछले माह कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य की कुमारस्वामी सरकार 14 माह बाद गिर गई थी. कुमारस्वामी विश्वास मत के दौरान बहुमत साबित नहीं कर पाए थे. जिसके चलते उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा था.

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आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सभी बागी विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी. दरअसल, कांग्रेस के 17 विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने इन सभी विधायकों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी.

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गौरतलब है कि बीते 28 जुलाई को तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश ने14 विधायकों को अयोग्य घोषित किया था, जिसके बाद 1 अगस्त को कांग्रेस-जेडीएस के 14 विधायकों ने स्पीकर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए तत्कालीन स्पीकर के फैसले को पूरी तरह से असैंवधानिक बताया था. इन सभी विधायकों को विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है.

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