प.बंगाल में लाउड स्‍पीकर पर लगी रोक हटाने की मांग वाली अर्जी पर SC में कल सुनवाई
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प.बंगाल में लाउड स्‍पीकर पर लगी रोक हटाने की मांग वाली अर्जी पर SC में कल सुनवाई

प्रदेश बीजेपी ने दायर की है याचिका. चीफ जस्टिस रंजन गोगाई की बेंच करेगी सुनवाई.

चीफ जस्टिस रंजन गोगाई की बेंच करेगी सुनवाई. फाइल फोटो

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में रिहायशी इलाक़ों में माइक और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर लगी रोक हटवाने की मांग वाली प्रदेश बीजेपी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगाई की बेंच करेगी सुनवाई.

 

कोलकाता प्रदेश बीजेपी की याचिका में कहा गया है कि स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा के बहाने मार्च महीने के अंत तक पश्चिम बंगाल के हर इलाके में माइक और लाउडस्पीकर बजाने पर निषेधाज्ञा जारी करने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना गलत है, जो कि राजनीति से प्रेरित है.

दरअसल राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें 9 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक राज्य में कहीं भी किसी भी तरह की माइक और लाउडस्पीकर बजाने पर निषेधाज्ञा जारी की गई है.

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बीजेपी का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आवाज के मानकों के मुताबिक एक तय सीमा तक माइक व लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत होती है लेकिन इस 90 डेसीबल से कम आवाज में माइक बजाने की अनुमति देने के बजाय एक साथ पूरे राज्य में किसी भी तरह का माइक व लाउडस्पीकर बजाने की निषेधाज्ञा पश्चिम बंगाल सरकार की सोची समझी रणनीति है.

राज्य सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि राज्य में भाजपा अपना चुनाव प्रचार न कर सके. भाजपा का कहना है कि परीक्षा केंद्र के आसपास माइक बजाने पर प्रतिबंध लगाई जा सकती है लेकिन पूरे राज्य में एक साथ प्रतिबंध नहीं लगाई जा सकती. सुप्रीमकोर्ट में सोमवार को इस पर सुनवाई होगी.

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