Gurugram में दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए समय और स्थान तय हुए, जानिए डिटेल
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Gurugram में दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए समय और स्थान तय हुए, जानिए डिटेल

गुरूग्राम (Gurugram) के जिला प्रशासन ने दीपावली (Diwali) से पहले और बाद में पटाखे-आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. दीपावली के दिन भी केवल रात में 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकती है.

फाइल फोटो

गुरूग्राम: गुरूग्राम (Gurugram) के जिला प्रशासन ने दीपावली (Diwali) से पहले और बाद में पटाखे-आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. दीपावली के दिन भी केवल रात में 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकती है. यह आदेश गुरूग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने जारी किए हैं. 

उपायुक्त (Deputy Commissioner) अमित खत्री ने बताया कि 14 नवंबर को दिवाली के दिन पटाखे चलाने के लिए 8 स्थान निर्धारित किए हैं. जहां पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी. इनमें गुरूग्राम में सैक्टर-29 का हुडा ग्राउंड, लघु सचिवालय के निकट बेरीवाला बाग, हुडा ग्राउंड सैक्टर-5, सैक्टर-47 में बख्तावर चैंक के पास सिटी सैंटर वाले खुले स्थान पर, सोहना में देवी लाल स्टेडियम, पटौदी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का सैक्टर-1, हैलीमंडी में अग्रवाल धर्मशाला के निकट खाली जगह तथा फरूखनगर में पुराना रामलीला ग्राउंड शामिल है.

उनके अलावा शहर में बाकी स्थानों पर पटाखे चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के एसएचओ की ड्यूटी लगाई गई है. उपायुक्त ने कहा कि ये आदेश 15 नवंबर तक के लिए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी. 

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