जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनाव आठ अक्तूबर से
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जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनाव आठ अक्तूबर से

श्रीनगर और जम्मू में दो निगमों समेत 79 नगरपालिका निकाय हैं. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनाव चार चरणों में कराये जायेंगे और पहले चरण का मतदान आठ अक्तूबर को होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को यह जानकारी दी. इस घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) शालीन काबरा ने कहा,‘‘ पहले नगर पालिका चुनाव होंगे और इसके बाद पंचायत चुनाव होंगे.’’ उन्होंने यहां पत्रकारों,‘‘नगर पालिका चुनाव चार चरणों में होंगे और यह पार्टी आधार पर आयोजित किये जायेगे.’’ उन्होंने बताया कि इन चुनावों के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का इस्तेमाल किया जायेगा जबकि प्रवासी मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर पायेंगे.

काबरा ने कहा कि पहले चरण के लिए अधिसूचना 18 सितम्बर को जारी की जायेगी. सीईओ ने कहा,‘‘इस चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 सितम्बर होगी जबकि 28 सितम्बर को नामांकन वापस लिये जा सकेगे. पहले चरण के लिए आठ अक्तूबर को मतदान कराया जायेगा.’’ उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के लिए 20 सितम्बर को अधिसूचना जारी की जायेगी और इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 सितम्बर होगी. काबरा ने कहा,‘‘नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि एक अक्तूबर है और मतदान 10 अक्तूबर को होगा.’’ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि तीसरे चरण के लिए 22 सितम्बर को अधिसूचना जारी की जायेगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 29 सितम्बर होगी.

उन्होंने कहा,‘‘तीन अक्तूबर को नामांकन पत्र वापस लिये जा सकेगे और तीसरे चरण के लिए मतदान 13 अक्तूबर को होगा.’’ उन्होंने बताया कि चौथे एवं अंतिम चरण के लिए अधिसूचना 24 सितम्बर को जारी की जायेगी और उम्मीदवार एक अक्तूबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. इस चरण के लिए 16 अक्तूबर को मतदान होगा.उन्होंने कहा,‘‘चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है और मुझे उम्मीद है कि उम्मीदवार और राजनीतिक दल इसका पूरी तरह से पालन करेंगे.’’ 

काबरा ने कहा कि श्रीनगर और जम्मू के लिए दो निगमों समेत राज्य में 79 नगरपालिका निकाय हैं. उन्होंने कहा,‘‘इन 79 निकायों में 1,145 वार्ड है जिनमें से 90 अनुसूचित जाति और 38 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं.’’ 

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