न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान बीजेपी नेता से कहा कि उन्हें पहले कोर्ट को इस बात से संतुष्ट करना होगा कि क्या उनकी याचिका विचार योग्य है.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की 2014 में हुई मृत्यु की विशेष जांच दल (SIT) से जांच के लिये बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका की विचारणीयता पर सोमवार को सवाल उठाये और उनसे कहा कि उसे इस पहलू पर संतुष्ट किया जाये.
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान बीजेपी नेता से कहा कि उन्हें पहले कोर्ट को इस बात से संतुष्ट करना होगा कि क्या उनकी याचिका विचार योग्य है. स्वामी ने कहा कि यह जनहित का मामला है. उन्होंने दावा किया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में करीब एक साल का वक्त लगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सुनंदा की अस्वाभाविक मौत हुई थी.
Subramanian Swamy's appeal in Sunanda Pushkar case - Supreme Court asked Subramanian Swamy to prove his maintainability in the case and posted the case for further hearing after three weeks
— ANI (@ANI) January 29, 2018
पीठ ने स्वामी से कहा कि वह याचिका की विचारणीयता के सवाल पर पहले बहस करें और इसके साथ ही मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिये स्थगित कर दी. स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले साल 28 अक्तूबर के आदेश को चुनौती दी है जिसमे उसने सुनंदा पुष्कर की मृत्यु की जांच के लिये विशेष जांच दल गठित करने के अनुरोध वाली की याचिका खारिज कर दी थी.
यह भी पढ़ेंः दिल्ली HC ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका खारिज की
सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल के एक सूइट में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत मिली थीं.