सुनंदा पुष्कर मामला: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सोमवार को आएगा कोर्ट का आदेश
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सुनंदा पुष्कर मामला: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सोमवार को आएगा कोर्ट का आदेश

आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया था कि पुलिस ने जो दस्तावेज पहले दिए थे, उनमें से कुछ की हालत ठीक नहीं है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सुनंदा पुष्कर मौत मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट सोमवार को आदेश देगा. दरअसल, अर्जी में स्वामी ने मांग की है कि कोर्ट में पुलिस की विजिलेंस जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाए. हालांकि, इसका दूसरे पक्ष के वकील ने विरोध किया था. शशि थरूर के वकील के अदालत में मौजूद नहीं होने के चलते सुनवाई टालनी पड़ी थी. इसके बाद सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तारीख तय हुई थी. आपको बता दें कि 3 नवंबर को हुई सुनवाई में विशेष अदालत ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले से जुड़े दस्तावेजों की प्रति आरोपी पक्ष को देने का आदेश दिया था.

आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया था कि पुलिस ने जो दस्तावेज पहले दिए थे, उनमें से कुछ की हालत ठीक नहीं है. इस कारण दस्तावेज फिर से दिए जाएं, जवाब में पुलिस की ओर से कहा गया कि जल्द ही दूसरी प्रति मुहैया करा दी जाएगी. इससे पहले पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि केस से संबंधित सभी गवाहों के बयान, कागजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की प्रति आरोपी पक्ष को सौंप दी गई है. इस पर आरोपी सांसद शशि थरूर के वकील ने कोर्ट में कहा था कि उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए कुछ समय चाहिए.

गौरतलब है कि 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में हुई सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पहले अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था. दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी, 2015 को हत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन हत्या के कोई सबूत नहीं मिले थे, फिर तकनीकी जांच के आधार पर आइपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने और 498 ए यानी प्रताड़ित करने की धाराओं के तहत शशि थरूर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था.

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