Jahangirpuri: शुरू होते ही थमा MCD का बुलडोजर एक्शन, SC ने कहा- तुरंत रोका जाए
Jahangirpuri violence: जहांगीरपुरी में बुधवार को ही अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया था लेकिन एक्शन शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने का फैसला दिया है.
Jahangirpuri violence bulldozer action: जहांगीरपुरी हिंसा के बाद इलाके के अवैध निर्माण पर MCD की ओर चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है. जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अभी वहां यथास्थिति को बनाए रखना चाहिए. इससे साफ है कि अब बुलडोजर एक्शन को रोक दिया गया है. सर्वोच्च अदालत में गुरुवार को फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है.
चीफ जस्टिस ने SC रजिस्ट्री से कहा है कि वो डेमोलिशन रोकने के SC के आदेश के बारे में तुरंत नॉर्थ MCD मेयर, नॉर्थ MCD कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को सूचित करें. वकील दुष्यंत दवे ने फिर से CJI के सामने मामला इस मामले को रखा था, उनका कहना था कि SC के आदेश के बावजूद अभी भी बुलडोजर एक्शन जारी है.
आज ही शुरू हुई थी कार्रवाई
इससे पहले नॉर्थ MCD के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जो भी आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जहांगीरपुरी इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और खुद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.
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जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में सख्त एक्शन लिया है. इस बीच एमसीडी की ओर से भी इलाके के अवैध निर्माण को गिराने का फैसला लिया गया था. जहांगीरपुरी में बुधवार और गुरुवार को बुलडोजर कार्रवाई होनी तय थी.
हाई कोर्ट में होगी केस की सुनवाई
जहांगीरपुरी में करीब दो घंटे तक बुलडोजर एक्शन चलता रहा क्योंकि अधिकारियों को कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली थी. इस बीच सीपीएम नेता वृंदा करात बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए मौके पर पहुंचीं और उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों ने एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है.
उधर, दिल्ली हाई कोर्ट भी हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. हालांकि बुलडोजर एक्शन पर दखल देने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है और दंगा मामले के आरोपियों के मकान तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा.
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