लॉकडाउन में Bank Loan पर ब्याज माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-RBI से मांगा जवाब
Advertisement

लॉकडाउन में Bank Loan पर ब्याज माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-RBI से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से जवाब मांगा है.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: बैंक लोन पर कोरोना लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान ब्याज वसूले जाने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केन्द्र सरकार और आर.बी.आई (RBI) से एक हफ्ते में जवाब मांगा है.

  1.  बैंक लोन पर ब्याज माफी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा
    केंद्र और आरबीआई से मांगा जवाब
    स्थिति स्पष्ट करने के दिए निर्देश

याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान बैंकों ने किश्त अदायगी में छूट तो दी है. हालांकि छूट देने के नाम पर बैंक अपने ग्राहकों से किश्त अदा करने तक की अवधि में चक्रवर्ती ब्याज वसूल रहे हैं. जिससे ग्राहकों पर ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा. लॉकडाउन के दौरान जब कामकाज बंद पड़ा है तो बैंक लोन में अपना ब्याज न वसूलें.

ये भी पढ़ें: लद्दाख में भारत-चीन के बीच बढ़ रहा तनाव, डोकलाम के बाद हो सकता है सबसे बड़ा टकराव

गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लोन की किश्त अदायगी में तीन महीने का मोरेटोरियम दिया था. जिसे बाद में बढ़ाकर अगस्त तक के लिए कर दिया लेकिन इस दौरान किश्त के ब्याज में किसी प्रकार की कमी या छूट नहीं दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में निवेदन किया गया है कि किस्त के साथ ही तीन महीने का ब्याज लेने पर भी रोक लगाई जाए. याचिका में कहा गया है कि इस अवधि का ब्याज माफ नहीं किया गया तो यह ब्याज तीन महीने की अवधि बीतने के बाद बैंक वसूलेंगे या फिर अंत में अतिरिक्त किस्त के तौर पर वसूला जाएगा या बाकी बची किस्तों में इसे जोड़ दिया जाएगा. जिससे लोगों पर आर्थिक संकट बढ़ेगा.

Trending news