सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर को नोटिस, CBI की याचिका पर हुई सुनवाई
सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के अंतरिम संरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
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नई दिल्ली: विदेशों से मिले चंदे के दुरुपयोग के मामले में वकील इंदिरा जयसिंह (Indira Jaising) और आनंद ग्रोवर (Anand Grover) को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ सीबीआई (CBI) की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के अंतरिम संरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ लॉयर्स कलेक्टिव और उसके संस्थापक वकील इंदिरा जयसिंह व आनंद ग्रोवर को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम संरक्षण के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किए. दरअसल, सीबीआई ने शीर्ष अदालत में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें एजेंसी को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से रोका गया है.
CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. बता दें कि सीबीआई ने इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के खिलाफ विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज की है.
A Bench headed by CJI Ranjan Gogoi also refused to stay Bombay High Court order directing no coercive steps against the senior lawyers and the NGO. CBI has filed an FIR against Indira Jaising and Anand Grover in Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) violation case. https://t.co/HqIHIPqnim
— ANI (@ANI) November 14, 2019
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