भगवान विष्णु कवर विवाद में धोनी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आपराधिक शिकायत
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भगवान विष्णु कवर विवाद में धोनी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आपराधिक शिकायत

उच्चतम न्यायालय ने एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी को भगवान विष्णु के रूप मे कथित रूप से पेश करने के मामले में उनके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को निरस्त कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने धोनी के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को निरस्त कर दिया. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनी के खिलाफ आंध्र प्रदेश की अदालत में दायर आपराधिक शिकायत आज (गुरुवार को) निरस्त कर दी. यह मामला धोनी को एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर भगवान विष्णु के रूप में पेश किए जाने के खिलाफ दायर किया गया था.

आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने पत्रिका के संपादक के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत भी निरस्त कर दी और कहा कि दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला नहीं बनता है क्योंकि उन्होंने शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाओं को दुर्भावनापूर्ण ढंग से आहत नहीं किया था.

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति एम एम शांतानागौडर की पीठ ने कहा कि यह न्याय का मखौल ही होगा यदि क्रिकेटर और सह आरोपी संपादक पर इस मामले में मुकदमा चलाया जाता है. इस मामले में धोनी और अन्य के खिलाफ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की अदालत में शिकायत दर्ज करायी गयी थी.

शीर्ष अदालत ने पिछले साल पांच सितंबर को धोनी और अन्य के खिलाफ में दर्ज ऐसा ही एक मामला निरस्त करते हुये कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया था जिसने दोनों के ख्लिाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.

न्यायालय ने यह भी कहा था कि कर्नाटक में अदालत ने इस मामले में क्रिकेटर और अन्य आरोपियों को सम्मन जारी करते समय सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया था.

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