कोरोना मरीजों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक, डेडबॉडी के साथ रहने को मजबूर: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शवों से ज़्यादा ज़िंदा लोगों के इलाज पर चिंतित हैं. टेस्ट की संख्या भी कम कर दी गई है.
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नई दिल्ली: कोविड 19 के मरीजों के उचित इलाज और बीमारी से मरने वालों के शव को अस्पतालों में गरिमापूर्ण तरीके से रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में हुई. सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि शवों को हैंडल करने पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शवों से ज़्यादा ज़िंदा लोगों के इलाज पर चिंतित हैं. टेस्ट की संख्या भी कम कर दी गई है. दिल्ली में बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट से हमें मरीजों की दुर्दशा की जानकारी मिली. उनको शव के साथ रहना पड़ रहा है. ऑक्सीजन जैसी सुविधा नहीं मिल रही. लोग मरीज़ को लेकर इधर-उधर भाग रहे हैं जबकि सरकारी अस्पताल में बिस्तर खाली हैं.