वीडियो एप 'टिकटॉक' मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई ले इनकार
Advertisement

वीडियो एप 'टिकटॉक' मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई ले इनकार

चीन की कंपनी ‘बाइटडांस’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस एप को डाउनलोड किया है और मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने एकतरफा आदेश पारित कर दिया है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें अश्लील सामग्री तक पहुंच की चिंता को लेकर केन्द्र को ‘टिकटॉक’ एप पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया गया. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता तथा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि तय प्रक्रिया के अनुसार याचिका पर सुनवाई की जाएगी. 

चीन की कंपनी ‘बाइटडांस’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस एप को डाउनलोड किया है और मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने एकतरफा आदेश पारित कर दिया है. पीठ ने कहा, ‘‘कोई तत्काल सुनवाई नहीं होगी. मामले पर तय प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा.’’ मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तीन अप्रैल को इस एप के जरिए अश्लील और अनुचित सामग्री परोसे कराए जाने की चिंता जाहिर करते हुए केन्द्र को ‘टिकटॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था.

अदालत ने मीडिया को ‘टिकटॉक’ से बनाई गई वीडियो क्लिप का प्रसारण नहीं करने का निर्देश दिया. एप के जरिये उपयोगकर्ता छोटे वीडियो बनाते हैं और उन्हें साझा करते हैं. अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की थी. अदालत ने उस जनहित याचिका के आधार पर अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें इस आधार पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी कि इसमें कथित रूप से ऐसी सामग्री है जो ‘‘संस्कृति का अपमान तथा अश्लील सामग्री को बढ़ावा’’ देती है.

Trending news