नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान (Azam Khan) को उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Elections) में प्रचार (Campaigning) करने के लिए अंतरिम जमानत (Interim Bail) देने से मंगलवार को इनकार (Refuse) कर दिया.


87 में से 84 मामलों में मिल चुकी है जमानत


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न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ (Bench) ने हालांकि खान को संबंधित अदालत (Concerned Court) का दरवाजा खटखटाने और जमानत याचिकाओं (Bail Petitions) के शीघ्र निपटान (Settlement) के लिए अनुरोध करने की इजाजत दी. पीठ ने कहा, ‘आप जमानत हासिल करने के लिए 32 याचिकाएं (Petitions) कैसे दायर कर सकते हैं? राजनीति (Politics) को अदालत (Court) में ना लाएं.’ खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Senior Advocate Kapil Sibal) ने कहा कि उनके खिलाफ 87 प्राथमिकी (FIR) दर्ज हैं जिनमें से 84 मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है. 


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अदालत ने दिया आदेश


कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने खान की ओर से कहा, ‘मैं बिना वजह जेल (Jail) में बंद हूं. आप ही बताएं मैं कहां जाऊं. मैं अदालत में राजनीति (Politics In Court) नहीं ला रहा हूं.’ सिब्बल ने कहा कि लगातार अनुरोध के बावजूद पिछले 3-4 महीने से जमानत याचिका (Bail Plea) पर सुनवाई (Hearing) नहीं की गई. शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने अपने आदेश (Order) में कहा, ‘याचिकाकर्ता (Petitioner) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें (Arguments) पेश कीं. उन्होंने कहा कि चुनावों (Elections) से ऐन पहले उनके खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की जाती हैं लेकिन ये मामले काफी पहले के हैं. जमानत (Bail) के लिए दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई स्थगित (Adjourned) की जा रही है.’ 



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आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में हैं बंद


पीठ ने कहा, ‘याचिकाकर्ता को जमानत याचिकाओं (Bail Petitions) के तुरंत निपटारे के अनुरोध के लिए संबंधित अदालतों का दरवाजा खटखटाने की अनुमति (Permission) दी जाती है. यह कहने की जरूरत नहीं है कि अदालतें जमानत याचिकाओं का निपटारा जल्द करेंगी. (इसके साथ ही) रिट याचिका खारिज (Writ Petition Dismissed) की जाती है.’ आजम खान (Azam Khan) रामपुर (Rampur) में दर्ज भूमि पर कब्जे सहित विभिन्न मामलों में फिलहाल सीतापुर जेल (Sitapur Jail) में बंद हैं. 


(इनपुट - भाषा)


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