बाबरी पर फैसला सुनाने वाले जज की नहीं बढ़ेगी सुरक्षा, जानिए कारण
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बाबरी पर फैसला सुनाने वाले जज की नहीं बढ़ेगी सुरक्षा, जानिए कारण

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बाबरी (Babri) विध्वंस मामले में फैसला सुनाने वाले स्पेशल जज एस के यादव (judge SK Yadav) की सुरक्षा बढ़ाने से इनकार कर दिया है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बाबरी (Babri) विध्वंस मामले में फैसला सुनाने वाले स्पेशल जज एस के यादव (judge SK Yadav) की सुरक्षा बढ़ाने से इनकार कर दिया है. एस के यादव इस फैसले के बाद सेवा से रिटायर हो गए थे. 

  1. वर्ष 1992 से चल रहा था मुकदमा
  2. कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया
  3. रिटायर जज की सुरक्षा बढ़ाने से SC का इनकार

वर्ष 1992 से चल रहा था मुकदमा
बता दें कि कारसेवकों की भीड़ ने वर्ष 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया था. इस मामले में लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में पिछले 28 साल से मुकदमा चल रहा था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनवाई को अंजाम देते हुए स्पेशल जज एस के यादव ने 30 सितंबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाया. 

कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया
कोर्ट ने इस घटना को पूर्व नियोजित नहीं बल्कि आकस्मिक घटना माना. साथ ही लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व कल्याण सिंह सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया. सीबीआई ने इस मामले में 49 लोगों को अभियुक्त बनाया था. जिनमें से 17 की फैसला सुनाए जाने तक मौत हो चुकी थी. इस मामले में सीबीआई ने 351 गवाह और करीब 600 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं. 

फैसला सुनाने के साथ ही स्पेशल जज रिटायर हुए
देश के इस सबसे लंबे फैसले को सुनाने के साथ ही स्पेशल जज एस के यादव सेवा से रिटायर हो गए थे. वे वर्ष 2015 से इस मामले की सुनवाई कर रहे थे. इस फैसले पर कई कट्टरपंथी लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई थी. जिसके बाद सरकार ने खतरे का आकलन करने के बाद स्पेशल जज को सुरक्षा प्रदान की थी. 

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रिटायर जज की सुरक्षा बढ़ाने से SC का इनकार
इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल जज रहे एस के यादव की पुलिस सुरक्षा बढ़ाने के इनकार कर दिया है. जस्टिस RF Nariman की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में 30 सितंबर को फैसला सुनाया गया था और तब से अब तक सब कुछ ठीक है. इसलिए कोर्ट को लगता है कि अब उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की कोई जरूरत नहीं है. 

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