सुप्रीम कोर्ट ने IT कानून की समाप्त धारा के तहत गिरफ्तारी याचिका पर केन्द्र से मांगा जवाब
समाप्त की गई धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को वेबसाइट पर कथित तौर पर ‘‘अपमानजनक’’ सामग्री साझा करने पर गिरफ्तारी का प्रावधान था. इसे 24 मार्च 2015 को शीर्ष अदालत ने समाप्त कर दिया था.
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केन्द्र से उस याचिका के संबंध में जवाब तलब किया जिसमें आरोप लगाया गया कि शीर्ष अदालत द्वारा आईटी कानून की धारा 66ए को समाप्त किए जाने के बावजूद इसके तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं.