नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें मास्क न पहनने वालों से कोरोना सेंटर में काम कराने का आदेश दिया गया था. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और सार्वजनिक जगहों पर घूम रहे हैं, उन्हें कोविड सेंटर (Covid Centre) में काम करने के लिए भेजा जाए.


गुजरात सरकार ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती


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गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी और इस पर रोक लगाने की अपील की थी. इस अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को अयोग्य बताया और उस पर रोक लगा दी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि लोग बिना मास्क पहने मॉल और शादियों में जा रहे हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि मास्क पहनने के नियम को सख्ती से लागू करना जरूरी है.


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गुजरात हाई कोर्ट ने दिया था ये आदेश


गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य में जो भी व्यक्ति बिना मास्क पहने दिखाई दे, उनकी ड्यूटी कोविड सेंटर (Covid Centre) में 10 से 15 दिनो के लिए लगाई जाए. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इसको लेकर एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था.


गुजरात में कोरोना के 14885 एक्टिव केस मौजूद


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गुजरात में अब तक 2 लाख 11 हजार 257 लोग कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 4004 लोगों की मौत हो चुकी है. गुजरात में अब तक कोविड-19 (Covid-19) से 1 लाख 92 हजार 368 लोग ठीक हो चुके हैं और राज्य में 14 हजार 885 एक्टिव केस मौजूद हैं.