सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली मामले की आज होगी सुनवाई, हो सकती है बड़ी कार्रवाई
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सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली मामले की आज होगी सुनवाई, हो सकती है बड़ी कार्रवाई

अम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी कोर्ट ने अम्रपाली ग्रुप को फटकार लगाई थी

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: अम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अम्रपाली ग्रुप को फटकार लगाते हुए कहा था कि ऑथोरिटी और बैंकर्स की मिलीभगत के कारण खरीददारों व निवेशकों को नुक़सान उठाना पड़ रहा है. कोर्ट ने कहा था कि आम्रपाली ने आकाश की ऊंचाई तक लोंगों से धोखाधड़ी की है और जो भी लोग इसके पीछे है चाहे वो कितने शक्तिशाली हों उन सब पर अपराधिक कार्रवाई होगी.

कोर्ट ने कहा था सबको धोखा दिया है आम्रपाली ग्रुप ने
कोर्ट ने कहा था कि आम्रपाली ने घर खरीददार, बैंक और अथॉरिटी सबको धोखा दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिटर्स की उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था, जिसमें बताया गया था कि कितने पैसों का गबन हुआ, किसका क्या रोल है और कैसे रकम की उगाही जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अम्रपाली ग्रुप के खिलाफ आगे भी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था.

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330 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी
फोरेंसिक ऑडिटर ने अन्तरिम रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसके मुताबिक 330 करोड़ से ज़्यादा हेराफेरी हुई है. बैकों को भी मिलीभगत सामने आई थी.सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली के सीएमडी और दो निदेशकों को गिरफ्तार करने निर्देश दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के फाइव स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, FMCG कंपनी, फैक्टरी कॉरपोरेट ऑफिस और होमबॉयर्स के पैसे से खरीदी गई अन्य संपत्ति को अटैच करने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को ये संपत्ति बेचने के निर्देश दिए थे. 

सोमवार तक पैसे जमा करने का दिया था निर्देश
कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना उनके खिलाफ आपराधिक केस शुरू किए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े लोगों को कहा था कि होम बायर्स के पैसे जो भी मिले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खाते में सोमवार तक जमा कर दें.कोर्ट ने कहा कि जो ये नहीं करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा.

यह स्वीकार किया था आम्रपाली के सीएमडी ने
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2015 से 2018 तक के बीच के कागजात सोमवार तक फोरेंसिक ऑडिटर्स को दिए जाए. सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से भी पूछा था कि किस तरह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट कैसे पूरे होंगे. आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा की ओर से माना गया था कि होम बॉयर्स के 2900 करोड़ रुपये दूसरी कंपनियों व अफसरों को बतौर गिफ्ट व अन्य तरीके से दिए गए. 

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