Savarkar controversy: यह मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में राहुल गांधी द्वारा सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे जिसे लेकर देशभर में विवाद खड़ा हो गया था.
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Supreme Court to Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर दिए गए उनके विवादित बयान को लेकर कड़ी फटकार लगाई है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने राहुल गांधी को चेताया कि अगर भविष्य में फिर इस तरह की टिप्पणी की गई तो सुप्रीम कोर्ट स्वत संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा.
असल में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी. हालांकि कोर्ट ने उन्हें राहत भी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ लखनऊ की निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है. यह मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में राहुल गांधी द्वारा सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे जिसे लेकर देशभर में विवाद खड़ा हो गया था.
बिना इतिहास को पूरी तरह समझे
सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने बिना इतिहास को पूरी तरह समझे ऐसा बयान दिया. उन्होंने कहा कि आप उन लोगों के बारे में कैसे ऐसा कह सकते हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई? कल को आप महात्मा गांधी के बारे में भी कुछ कह देंगे क्योंकि उन्होंने भी सावरकर के लिए 'Faithful Servant' लिखा था? कोर्ट ने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यानी राहुल गांधी की दादी ने भी सावरकर के सम्मान में पत्र लिखा था.
ऐसे बयान देने से बचना चाहिए
जस्टिस दत्ता ने यह भी कहा कि आप महाराष्ट्र जाकर ऐसा बयान देते हैं जहां सावरकर की पूजा होती है ये नहीं होना चाहिए. आपको ऐसे बयान देने से बचना चाहिए. यह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा सावरकर पर दिए गए उस बयान के संदर्भ में आई जिस पर वकील नृपेंद्र पांडे ने लखनऊ की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी. कोर्ट ने पहले IPC की धारा 153(ए) और 505 के तहत केस मानते हुए समन जारी किया था जिसे राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. एजेंसी इनपुट