रिपब्लिक टीवी (Republic TV ) के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की आलोचना भी की है.
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नई दिल्ली: अर्नब गोस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ किया है कि रिपब्लिक टीवी (Republic TV ) के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को मिली अंतरिम जमानत तब तक बरकरार रहेगी, जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) FIR रद्द करने की उनकी मांग पर फैसला नहीं ले लेता. अगर हाई कोर्ट उनकी मांग के खिलाफ फैसला देता है, तो भी उन्हें इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती देने के लिए 4 हफ्ते का वक़्त मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की आलोचना भी की है. कोर्ट ने कहा, 'हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज करते वक्त इस तथ्य की अनदेखी कि FIR में दिए गए तथ्यों के मुताबिक, प्रथम दृष्टया अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मामला नहीं बनता.'
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि ये कोर्ट का दायित्व बनता है कि वो राज्यों को आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल नागरिकों को परेशान करने या उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन के लिए न करने दे. हाई कोर्ट और निचली अदालतें ये सुनिश्चित करें कि उनके यहां लंबित जमानत अर्जी पर जल्द फैसला हो.