दिल्‍ली में बना कूड़े का पहाड़, कौन लेगा सुध; सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
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दिल्‍ली में बना कूड़े का पहाड़, कौन लेगा सुध; सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट इस हफ्ते दिल्‍ली में कूड़ा प्रबंधन के अलावा डेंगू, चिकनगुनिया मामले में सुनवाई करेगा.

फाइल फोटो

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते दिल्‍ली में कूड़ा प्रबंधन के अलावा डेंगू, चिकनगुनिया का मामले में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा था कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बन गया है लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नही है. कोर्ट ने कहा है कि लोग डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से मर रहे हैं लेकिन कोई राज्य सरकार इसको लेकर गम्भीर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब संसद द्वारा सही तरीके से लागू नहीं हो पाता तो कोई भी नियम देश मे कैसे लागू हो सकता है.

इन मामलों पर भी होगी सुनवाई
वायु प्रदूषण का मामला :
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि BS- 3,4,6 गाड़ियों के लिए अलग अलग रंग के नंबर प्लेट की योजना पर विचार कर रही है. दरअसल कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या BS- 3,4,6 गाड़ियों के लिए अलग-अलग रंग के नंबर प्लेट लागू किया जा सकता है ताकि उनकी आसानी से पहचान हो सके.

पंचायत चुनाव का मामला : पश्चिम बंगाल की पंचायतों के चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा था कि कुछ सीटों पर किसी दूसरे प्रत्याशी का खड़ा नही होना या बिना चुनाव लड़े निर्विरोध निर्वाचन हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में लग रहा है कि ग्रासरूट स्तर पर लोकतंत्र काम नही कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद चौकने वाला है कि हजारों की तादात में सीटों पर निर्विरोध जीता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिरहम, बांकुरा, मुर्शिदाबाद और पूर्व बर्धमान में सबसे ज्यादा सीटें पर प्रत्याशी निर्विरोध जीत रहा है.

दोषियों के सियासी दल बनाने पर : सुप्रीम कोर्ट आपराधिक मामले में दोषी व्यक्तियों को नई राजनीतिक पार्टी बनाने और पार्टी का पदाधिकारी बनने पर रोक लगाने की गुहार वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा. इससे पहले केंद्र सरकार ने इस जनहित याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए.

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