हमने ही सरकार से लोगों को विदेश से वापस लाने को कहा था: सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस
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हमने ही सरकार से लोगों को विदेश से वापस लाने को कहा था: सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में 6 जून तक बीच की सीट में लोगों को बैठाने की इजाज़त वाले अपने पुराने आदेश में बदलाव से इंकार किया.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में 6 जून तक बीच की सीट में लोगों को बैठाने की इजाज़त वाले अपने पुराने आदेश में बदलाव से इंकार किया.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको जो कहना है, वह इस मामले की होने वाली सुनवाई में 2 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट में कहें. DGCA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक कमिटी इस विषय पर विचार कर रही है, हम हाईकोर्ट को इसकी जानकारी देंगे.

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने ही सरकार से लोगों को विदेश से वापस लाने को कहा था. अब उनसे जो भी गलती हो गई है, उसे कुछ दिन चलने देना जरूरी है, नहीं तो लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी.

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