आपको बताते चलें कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) शुरुआत से ही आरक्षण देने के खिलाफ है, लेकिन कोर्ट ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को अपने एक अहम फैसले में डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया है राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे डॉक्टरों को पीजी कोर्स (PG Course) के दाखिले में आरक्षण (Reservation) मिलेगा.
आपको बताते चलें कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) शुरुआत से ही आरक्षण देने के खिलाफ है, लेकिन कोर्ट ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी डॉक्टरों को पीजी दाखिले में आरक्षण देने की शक्ति राज्य सरकार को है. और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई हक नहीं है कि वो राज्य सरकार के इस अधिकार में दखल दे.
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कोर्ट ने कहा कि जो डॉक्टर MBBS करने के बाद राज्य सरकार के अस्पताल में काम कर रहे हैं और वो किसी PG कोर्स दाखिला लेना चाहते हैं तो उन्हें उसमें आरक्षण अवश्य मिलेगा. आपको बताते चलें कि MCI एक सांविधिक निकाय है जो आरक्षण के लिए प्रावधान करने की शक्ति नहीं रखता. जबकि राज्यों के पास आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए विधायी क्षमता होती है. कोर्ट ने कहा कि लोग इस आरक्षण के जरिए पीजी में प्रवेश पाते हैं उनके लिए सरकारी विनियम ग्रामीण/दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा के लिए कार्यबंध का उपबंध करने चाहिए.
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