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सूरत: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार को गुजरात पहुंचे और सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत में बयान दर्ज कराया. गुजरात के एक विधायक ने 'मोदी उपनाम' पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर यह मुकदमा दर्ज कराया था.
सूरत से भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत अप्रैल 2019 में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी. एक हफ्ते पहले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एएन दवे ने मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को 24 जून को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया.
विधायक पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने साल 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान 'सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी कैसे है?' कहकर पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की थी.
कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को हुई चुनावी रैली में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कथित तौर पर कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... इन सभी का एक ही सरनेम मोदी कैसे है? सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी कैसे है?'
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कथित तौर पर जब यह टिप्पणी की थी तब वह कांग्रेस (Congress) पार्टी के अध्यक्ष थे. इससे पहले राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में भी अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने इस टिप्पणी के लिए खुद को दोषी नहीं माना था.
(इनपुट- नील)
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