पटना से मुंबई ट्रांसफर होगा सुशांत केस? रिया की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
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पटना से मुंबई ट्रांसफर होगा सुशांत केस? रिया की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और सभी पक्षों से कहा कि वह अपनी-अपनी दलीलें लिखित में भी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दें.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत की जांच के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. रिया चक्रवर्ती के सुशांत केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई को ट्रांसफर किया जाए या नहीं. 

इस मामले की सुनवाई जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच सुनवाई कर रही थी. सीनियर एडवकेट मनिंदर सिंह बिहार सरकार की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी महाराष्ट्र सरकार, श्याम दिवान रिया की तरफ से और विकास सिंह सुशांत सिंह की फैमिली का पक्ष रखा.

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और सभी पक्षों से कहा कि वह अपनी-अपनी दलीलें लिखित में भी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दें.

केंद्र सरकार ने क्या कहा? 
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की जरूरत बताई. केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब पर सवाल उठाया और कहा कि अब तक मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं की? 

रिया के वकीन श्याम दीवान ने क्या कहा? 
रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा कि सीबीआई जांच बिना राज्य की मंजूरी के शुरू नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है इसलिए महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी के बिना सीबीआई जांच नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि  पहले बिहार पुलिस का एफआईआर मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर हो, इसके बाद यदि महाराष्ट्र सरकार मंजूरी दे तभी सीबीआई जांच हो.

उन्होंने पटना में दर्ज FIR पर सवाल उठाया, कहा कि बिहार का क्षेत्राधिकार नहीं है. 38 दिन के बाद FIR दर्ज करने का औचित्य नहीं है. उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के पीछे राजनैतिक वजह है. बिहार पुलिस ने एक ऐसे मामले के लिए FIR दर्ज की है जिसका पटना से कोई कनेक्शन ही नहीं है. 

रिया के वकील ने कहा कि अगर मामले को पटना से मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर नहीं किया गया तो रिया को इंसाफ नहीं मिल पाएगा. वकील ने कहा कि रिया, सुशांत से प्यार करती थी. उसे ट्रोल किया जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है. 

बिहार सरकार ने क्या कहा?
बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलील रखते हुए कहा कि बिहार सरकार नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार राजनीतिक दबाव में है. जिसने अभी तक भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में FIR दर्ज नहीं की है. 

सुप्रीम कोर्ट ने रिया के वकील से पूछा कि क्या यह सही है कि आप भी CBI जांच चाहते थे?

रिया के वकील ने कहा कि FIR को पटना से मुंबई ट्रांफसर किया जाए, महाराष्ट्र सरकार जो चाहे करेगी. वह चाहे तो जांच CBI को दे सकती है.

इसपर बिहार सरकार के वकील ने कहा कि बिहार पुलिस के एक IPS को मुंबई में कोरोनटीन करने के नाम पर डिटेन कर के रखा गया. इन सब बातों को सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार का इस मामले को लेकर रवैया क्या है.

महाराष्ट्र सरकार ने क्या कहा?
महाराष्ट्र सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज की बेंच किसी मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए सुनवाई नहीं कर सकती है. उन्होंने कहा कि इस मामले में बिहार पुलिस का जांच का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है जो कि सीबीआई खुद किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार नहीं बन सकती है.

सुशांत के पिता के वकील ने क्या कहा? 
सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि मीडिया में क्य-क्या रिपोर्ट हो रहा है, मैं उसे यहां बताना नहीं चाहता. लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम भी आ रहा है. वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत को परिवार से दूर किया जा रहा था. पिता ने बार-बार पूछा कि मेरे बेटे का क्या इलाज हो रहा है? मुझे वहां आने दो. लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. मामले में कई पहलू जांच के लायक हैं.

सुनवाई के अंत में रिया के वकील ने कहा कि हमारी मांग के मुताबिक केस मुंबई ट्रांसफर हो, आगे जो किए जाने की जरूरत हो वो इसके बाद हो. इस मामले में जैसे दूसरे राज्य में FIR दर्ज हुई है और फिर उसे CBI को ट्रांसफर किया गया. इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. 

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