आधार से तीन करोड़ जाली, नकली राशन कार्ड रद्द करने में मदद मिली: मंत्रालय
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आधार से तीन करोड़ जाली, नकली राशन कार्ड रद्द करने में मदद मिली: मंत्रालय

 मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड को खाताधारक के आधार संख्या से जोड़ने से सरकार को तंत्र की सफाई करने में मदद मिली. 

पिछले तीन साल में 2.95 करोड़ जाली एवं नकली राशन कार्ड हटाए जिससे हर साल 17,000 करोड़ रुपये की बचत हुई.(फाइल फोटो)

हैदराबाद: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण राज्य मंत्री सी आर चौधरी ने कहा कि राजग सरकार के तीन साल के कार्यकाल में करीब तीन करोड़ जाली एवं नकली राशन कार्ड रद्द किए गए. उन्होंने बताया कि इस दौरान हर साल देश को 17,000 करोड़ रुपये की बचत हुई. मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड को खाताधारक के आधार संख्या से जोड़ने से सरकार को तंत्र की सफाई करने में मदद मिली.

वह यहां ई-प्रशासन पर 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा, ‘‘देश में 23 करोड़ राशन कार्ड में से 82 प्रतिशत (19 करोड़) आधार से जुड़े हुए हैं.  हमने पिछले तीन साल में 2.95 करोड़ जाली एवं नकली राशन कार्ड हटाए जिससे हर साल 17,000 करोड़ रुपये की बचत हुई. 

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इससे सुनिश्चित हुआ कि खाद्यान्न सही इंसान तक पहुंचे. ’’ चौधरी ने कहा कि ई-प्रशासन से देश में कारोबार में सहूलियत बढ़ाने में मदद मिल सकती है और बदले में इससे विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी. 

आधार कार्ड से नहीं जोड़ने पर ये सेवाएं बंद हो जाएंगी
मोबाइल नंबर:
अगर आपने मोबाइल नंबर को आधार से नहीं जोड़ा है तो 31 मार्च के बाद मोबाइल नंबर काम करना बंद कर देगा. टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने के लिए 14546 टोल फ्री नंबर जारी किया है. इस नंबर पर नाम, नंबर और जन्मतिथि जैसी जानकारियां देनी होंगी. पोस्ट पेड यूजर्स को अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना होगा. वहां आपके फिंगर प्रिंट के जरिए मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ा जाएगा.

बैंक अकाउंट्स: बैंक अकाउंट्स  को भी आधार से जोड़ना जरूरी है. ये काम आप ऑनलाइन और बैंक जाकर कर सकते हैं. कई बैंक ATM के जरिए आधार जोड़ने की सुविधा दे रहे हैं. आधार नंबर से जोड़ने के लिए डेबिट कार्ड को ATM मशीन में पहले स्वाइप करें. पासवर्ड डालने के बाद आपको सर्विस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाना होगा. सर्विस रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है जिसे सिलेक्ट कर आप आधार से बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं.
डेबिट/ क्रेडिट कार्ड: अगर आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है तो कस्टमर केयर के जरिए इसे जोड़ सकते हैं. कस्टमर केयर आपके द्वारा दी गई जानकारी को वेरीफाई करेगा और आपके डेबिट/ क्रेडिट कार्ड को आधार से जोड़ देगा. यह काम संबंधित बैंक ब्रांच में जाकर भी किया जा सकता है. अगर आपने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को नहीं जोड़ा तो 31 मार्च के बाद कार्ड बंद हो जाएंगे.
पीएफ: पीएफ को भी आधार से जोड़ना जरूरी है. अगर आपका पीएफ अकाउंट आधार से नहीं जुड़ा है तो पीएफ की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें. जरूरी जानकारी देने के बाद आधार को जोड़ा जा सकता है.
म्यूचुअल फंड: म्यूचुअल फंड को भी आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है. आप जिस फंड हाउस से म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उसे आधार से जोड़ना होगा. आपके पासे जितने भी फंड हाउस हैं सभी को आधार से जोड़ना जरूरी है.
बीमा पॉलिसी: बीमा पॉलिसीको भी आधार से जोड़ना जरूरी कर दिया गया है. अगर बीमा पॉलिसी आधार से नहीं जुड़ा है तो बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इसे जोड़ सकते हैं. तमाम बीमा कंपनियां ऑनलाइन आधार जोड़ने की सेवा दे रहे हैं.
रसोई गैस: अगर आपने रसोई गैस को आधार से नहीं जोड़ा है तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. आधार से जोड़ने के लिए आप गैस डीलर से संपर्क कर सकते हैं. या फिर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से गैस कंपनी को फोन करें, उसमें आधार नंबर जोड़ने का ऑप्शन आता है.
राशन कार्ड: राशन कार्ड के लिए भी आधार जरूरी है. अगर आपका राशन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है तो आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर आधार कार्ड की कॉपी दे सकते हैं.
सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित हो रही हैं. इन योजनाओं का लाभ जारी रखने के लिए भी आधार से जोड़ना जरूरी है. अगर कोई ज्वाइंट पॉलिसी है तो दोनों के आधार नंबर जरूरी हैं.
पैन कार्ड: पैन कार्ड को भी आधार से जोड़ना जरूरी है. अगर आपका पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा है तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आधार से जोड़ सकते हैं. वेबसाइट पर जाने के बाद आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड डिटेल्स पूछे जाएंगे. यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपका आधार, पैन से जुड़ जाएगा.
ड्राइविंग लाइसेंस: ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से जोड़ना जरूरी कर दिया गया है. जो लाइसेंस पुराने हैं वे मान्य होंगे लेकिन हाल में जारी किए गए लाइसेंस को आधार से जोड़ना जरूरी है.  नया लाइसेंस जारी करने के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार को शामिल किया गया है. अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं उसके लिए भी आधार जरूरी है.
हालांकि जनधन खाते को आधार से जोड़ना जरूरी नहीं है. हर किसी का बैंक अकाउंट हो इसके लिए पीएम मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की थी. जनधन अकाउंट में 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं जमा कर सकते हैं.

इनपुट भाषा से भी 

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