सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि मैं आपको नियम दिखाना चाहता हूं, जो धार्मिक संस्थानों के बाहर प्रदर्शन पर रोक की बात करता है.
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नई दिल्ली : CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में भीम आर्मी (Bhim Army) के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद (Chandra Shekhar Azad) की जमानत याचिका पर तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से सवाल करते हुए पूछा कि आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान (Pakistan) हो और आप पाकिस्तान में है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि क्या आपत्तिजनक बयान दिए गए है? कानून क्या कहता है.. आपने अब तक क्या कारवाई की है? इस केस में सुनवाई जारी है.
सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि मैं आपको नियम दिखाना चाहता हूं, जो धार्मिक संस्थानों के बाहर प्रदर्शन पर रोक की बात करता है. इस पर जज ने दिल्ली पुलिस से कहा कि क्या आपको लगता है कि हमारी दिल्ली पुलिस इतनी पिछड़ी हुई है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है? छोटे मामलों में दिल्ली पुलिस ने सबूत दर्ज किए हैं कि इस घटना में क्यों नहीं?
उल्लेखनीय है कि बीते 21 दिसंबर को राष्ट्रीय नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान मध्य दिल्ली के दरियागंज इलाके में हुई हिंसा-आगजनी मामले में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. उनके साथ कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था. प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए चंद्रशेखर अपने समर्थकों की भीड़ में जामा मस्जिद के आसपास दिखाई दिए थे. सादे कपड़ों में भीड़ में चंद्रशेखर को तलाश रही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीमें जब तक उन्हें पकड़ पातीं, वह वहां से निकल गए थे. इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.