बाबरी मस्जिद केस : सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओं पर दिया मुकदमा चलाने का आदेश
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बाबरी मस्जिद केस : सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओं पर दिया मुकदमा चलाने का आदेश

बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को तगड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुल 12 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के वर्तमान में राज्यपाल होने की वजह से फिलहाल उनपर मुकदमा नहीं चलाने का कोर्ट ने आदेश दिया है. 

बाबरी मस्जिद केस : सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओं पर दिया मुकदमा चलाने का आदेश

नई दिल्ली : बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को तगड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुल 12 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के वर्तमान में राज्यपाल होने की वजह से फिलहाल उनपर मुकदमा नहीं चलाने का कोर्ट ने आदेश दिया है. 

इन आरोपी नेताओं पर चलेगा मुकदमा

लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया, सतीश प्रधान, चंपत राय बंसल, साध्वी ऋतंभरा, राम विलास वेदांती, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, बैकुंठ लाल शर्मा, महंत नृत्य गोपाल दास, धरम दास, सतीश नागर.

इन आरोपी नेताओं का हो चुका है निधन
बाल ठाकरे, आचार्य गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, महंत अवैद्यनाथ, परमहंस रामचंद्र दास और मोरेश्वर सावे.

6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराने के मामले में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और 19 अन्य के खिलाफ साजिश के आरोप खत्म करने के आदेश के विरुद्ध हाजी महबूब अहमद (दिवंगत) और सीबीआई ने अपील दायर की थी. सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा कि पूरक आरोप पत्र आरोप मुक्त किये गये 13 व्यक्तियों के खिलाफ नहीं बल्कि आठ व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया था. भाजपा नेताओं आडवाणी, जोशी, उमा भारती के अलावा कल्याण सिंह (इस समय राजस्थान के राज्यपाल), शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे और विश्व हिन्दू परिषद के नेता गिरिराज किशोर (दोनों अब मृत) के खिलाफ भी साजिश के आरोप खत्म कर दिये गये थे.

बाबरी मस्ज़िद विध्वंस के बाद दो एफआईआर और दर्ज की गई थी. एफआईआर नंबर 197/1992 उन अनाम कारसेवकों के ख़िलाफ थी जिन्होंने विवादित ढांचे को गिराया था तो दूसरी एफआईआर 198/1992 में अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विष्णु हरि डालमिया, विनय कटियार, उमा भारती, अशोक सिंघल और साध्वी ऋतम्भरा पर दर्ज की गई थी.

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