दहेज हत्या के मामले में दो महिलाओं को उम्रकैद, पांच अन्य को 10 साल कैद
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में एक हैरान कर देने वाला मामला (Case) सामने आया था जिसमें दहेज (Dowry) के कारण एक औरत को जिंदा जला दिया (Burnt Alive) था. अब इस मामले की सुनवाई (Hearing) हो चुकी है और दोषियों को सजा (Punishment) में कैद (Imprisonment) के साथ जुर्माना (Fine) भी भरना पड़ेगा.
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर जिले (Muzaffarnagar District) की त्वरित अदालत (Speedy Court) ने दहेज हत्या के मामले (Dowry Murder Case) में दो महिलाओं को उम्रकैद (Life Imprisonment) जबकि पांच अन्य लोगों को 10-10 साल कैद की सजा (Punishment) सुनाई.
घटना 2013 की है
घटना (Incident) 2013 में बुधाना थाना क्षेत्र (Budhana Police Station Area) के हुसैनीपुर गांव (Hussainipur Village) की है. आपको बता दें कि रिजवान, मेहताब, नौशाद, एहसान और इनकी पत्नी ताहीरा, सायरा और सन्नी ने अपनी भाभी (Sister-In-Law) गुलिस्ता बेगम को जिंदा जला दिया (Burnt Alive) था.
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दो को उम्रकैद और पांच को 10 साल की सजा
लोक अभियोजक (Public Prosecutor) विरेन्द्र नागर ने बताया कि न्यायाधीश सुमित पंवार ने सायरा और सन्नी को उम्रकैद (Life Imprisonment) जबकि अन्य को 10-10 साल कैद की सजा (Punishment) सुनाई है. अभियोजक (Prosecutor) ने बताया कि बेगम की सास (Mother-In-Law) का नाम भी आरोपियों में था लेकिन सुनवाई (Hearing) के दौरान उसकी मौत (Death) हो गई.
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4 हजार का जुर्माना भी लगाया गया
बता दें कि न्यायाधीश पंवार ने सभी दोषियों पर 4-4 हजार रुपये का जुर्माना (Fine) भी लगाया है. ऐसे दहेज हत्या (Dowry Murder) के मामले आना वाकई में किसी भी समाज (Society) के लिए शर्म (Shame) की बात है.
(इनपुट - भाषा)
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