UGC की छात्रों को सलाह- Exam की तैयारी करें, SC में मामले का मतलब परीक्षा रद्द होना नहीं
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UGC की छात्रों को सलाह- Exam की तैयारी करें, SC में मामले का मतलब परीक्षा रद्द होना नहीं

यूजीसी ने कहा कि किसी को भी इस धारणा में नहीं रहना चाहिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसीलिए कोर्ट ने परीक्षा रोक दी है. छात्रों को अपनी पढ़ाई की तैयारी जारी रखनी चाहिए.

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से संबंधित देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 10 अगस्त के लिए टाल दी.

यूजीसी ने कहा कि किसी को भी इस धारणा में नहीं रहना चाहिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसीलिए कोर्ट ने परीक्षा रोक दी है. छात्रों को अपनी पढ़ाई की तैयारी जारी रखनी चाहिए.

आज सुनवाई में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बहुत से विश्विद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफलाइन का भी विकल्प है.

फिर वकील ने कहा कि लेकिन बहुत से लोग स्थानीय हालात या बीमारी के चलते ऑफलाइन परीक्षा नहीं दे पाएंगे. फिर कोर्ट ने कहा कि उन्हें बाद में परीक्षा देने का विकल्प देने से और भ्रम फैलेगा लेकिन ये तो छात्रों के हित में नजर आता है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से लिए गए फैसले की कॉपी रिकॉर्ड पर रखने को कहा है.

इससे पहले यूजीसी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया. जिसमें कहा गया कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है ताकि छात्रों की अगले साल की पढ़ाई में देरी ना हो. देशभर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा करवाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने UGC को जवाब देने के लिए कहा था.

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कोरोना को लेकर छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनजर परीक्षा आयोजित ना करवाने की मांग की गई है. याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी किए गए यूजीसी के दिशानिर्देशों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश जारी करने की मांग की गई है. 6 जुलाई को यूजीसी के दिशानिर्देशों में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया गया था.

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा 6 जुलाई, 2020 की अधिसूचना जारी करते हुए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी और विश्वविद्यालयों को यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था.

याचिकाकर्ताओं में कोरोना पॉजिटिव का एक छात्र भी शामिल है. उसने कहा है कि ऐसे कई अंतिम वर्ष के छात्र हैं जो या तो खुद या उनके परिवार के सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं. ऐसे छात्रों को 30 सितंबर, 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर करना, अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है.

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