UIDAI ने कहा, 'आधार नहीं होने पर बच्चे को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकते स्कूल'
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UIDAI ने कहा, 'आधार नहीं होने पर बच्चे को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकते स्कूल'

प्राधिकरण के इस कदम से उन अभिभावकों और छात्रों को राहत मिलने की संभावना है जो दाखिले के समय स्कूलों द्वारा आधार कार्ड पर बल दिए जाने से प्रभावित हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो)

नई दिल्ली: सरकारी एजेंसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बुधवार को स्कूलों से कहा कि आधार कार्ड नहीं होने पर वे बच्चों को दाखिला देने से इनकार नहीं करें और ऐसा करना ‘अवैध’ है तथा कानून के तहत ऐसा करने की अनुमति नहीं है.

आधार नहीं होने पर कुछ स्कूलों द्वारा बच्चों को दाखिला नहीं देने के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए यूआईडीएआई ने कहा कि 'यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधार कार्ड की वजह से किसी भी बच्चे को लाभ और उसके अधिकार से वंचित न किया जाए.' 

प्राधिकरण के इस कदम से उन अभिभावकों और छात्रों को राहत मिलने की संभावना है जो दाखिले के समय स्कूलों द्वारा आधार कार्ड पर बल दिए जाने से प्रभावित हैं.

यूआईडीएआई ने जोर दिया कि जिन बच्चों को आधार कार्ड जारी नहीं किया गया है या जिनका बायोमीट्रिक को अद्यतन नहीं किया गया है, आधार नियमों के तहत यह स्कूलों की जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसे छात्रों के लिए जरूरी व्यवस्था करें.

यूआईडीएआई ने स्कूलों को प्रोत्साहित किया कि वे स्थानीय बैंकों, डाक घरों, राज्य शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपने परिसरों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने और उसे अपडेट कराने के लिए विशेष शिविर लगाएं. 

यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने एक बयान में कहा कि यह स्कूलों की जिम्मेदारी है कि पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए वे स्थानीय बैंकों, डाक घरों, राज्य शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर विशेष शिविर आयोजित करें.

राज्यों के मुख्य सचिवों को संबोधित एक परिपत्र में यूआईडीएआई ने कहा कि उसकी जानकारी में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कुछ स्कूल आधार नहीं होने पर दाखिला से इंकार कर रहे हैं. ऐसा किया जाना अवैध है और कानून के तहत ऐसा करने की अनुमति नहीं है. 

प्राधिकरण ने स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी बच्चे को आधार के अभाव में दाखिला और अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता.

(इनपुट - भाषा)

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