गृह मंत्रालय ने राज्यों से सिमी के बारे में मांगी जानकारी
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गृह मंत्रालय ने राज्यों से सिमी के बारे में मांगी जानकारी

सभी राज्यों को भेजे गए अपने पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत सिमी पर लगाया गया प्रतिबंध 31 जनवरी 2019 को खत्म हो रहा है , लेकिन केंद्र सरकार अगर पाती है कि यह संगठन अब भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है तो नए सिरे से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कट्टरपंथी छात्र संगठन सिमी की गतिविधियों के बारे में नए सिरे से जानकारी मांगी है जिससे अगले साल जनवरी के बाद इस पर लगे प्रतिबंध को आगे जारी रखे जाने के बारे में अंतिम फैसला लिया जा सके. सभी राज्यों को भेजे गए अपने पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर लगाया गया प्रतिबंध 31 जनवरी 2019 को खत्म हो रहा है , लेकिन केंद्र सरकार अगर पाती है कि यह संगठन अब भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है तो नए सिरे से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. 

गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव एससीएल दास की तरफ से भेजे गए खत में कहा गया, ‘राज्य सरकार अगर पाती हैं कि उपरोक्त संगठन अब भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है और ऐसी गतिविधियों में लगा है जो देश की अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिये पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं या जिनसे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने - बाने को खतरा है , तो ऐसे मामलों में 1 फरवरी 2014 से पहले अधिनियम के तहत दर्ज मामलों से जुड़े प्रासंगिक दस्तावेज , उनकी मौजूदा स्थिति जिसमें सजा पाए लोगों , रिहा हुए लोगों , लंबित याचिकाओं का विवरण अगर कोई हो तो उन्हें मंत्रालय के पास उपलब्ध कराया जाए.’ 

गृह मंत्रालय ने कहा कि सिमी की गतिविधियों नजर रखना आवश्यक है और अगर उसकी सदस्यता जारी रहती है जो कानून के तहत गैरकानूनी गतिविधि का मामला स्वत : दर्ज किया जाएगा. 

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