दो बालिग कर सकते हैं अंतर-धार्मिक विवाह, उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करना गलत- हाई कोर्ट
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दो बालिग कर सकते हैं अंतर-धार्मिक विवाह, उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करना गलत- हाई कोर्ट

20 साल की यशी देवी ने 40 वर्षीय गुच्छन खान से धर्म परिवर्तन कर शादी की है. यशी देवी और तीन अन्य की ओर यह याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि लड़की के परिजन वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं.

दो बालिग कर सकते हैं अंतर-धार्मिक विवाह, उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करना गलत- हाई कोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास एक याचर दायक की गई, जिसमें अंतर-धार्मिक जोड़े ने वैवाहिक जीवन की स्वतंत्रता की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि निजी प्रतिवादी उनके जीवन में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं. कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर फैसला सुनाया है कि सुरक्षा सुनिश्चित करते समय महिला के इस्लाम में धर्मांतरण से फर्क नहीं पड़ेगा (जब तक कि याचिकाकर्ता ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोपनहीं लगाया हो). हाई कोर्ट ने कहा है कि दो बालिग विवाहित न होने पर भी साथ रहने के हकदार हैं. इसके लिए उनके विवाह के प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है. जस्टिस सलिल कुमार राय की बेंच ने एक 20 वर्षीय लड़की, जिसने इस्लाम स्वीकार कर ‌लिया है, उसकी याचिका पर सुनवाई की थी. बता दें, पुरुष की आयु 40 वर्ष है.

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लता सिंह केस के दौरान SC के निर्देशों का अुपालन करने को कहा
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि दोनों बालिग हैं और किसी के प्रेशर में आकर शादी नहीं की है. बल्कि एक दूसरे को पसंद करते हैं इसलिए अपनी मर्जी से शादी की है. उनका आरोप है कि निजी प्रतिवादी उनके वैवाहिक जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप डाल रहे हैं. इसपर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के लता सिंह केस के आधार पर अनुच्छेद 141 के अनुपालन का निर्देश दिया है. (लता सिंह बनाम यूपी राज्य, एआईआर 2006 एससी 2522, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि यह तय कानून है कि जोड़े बालिग होने की स्थिति में बिना किसी हस्तक्षेप के शांति से रहें). कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए. 

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पुलिस ने ले सकते हैं मदद
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर याचिकाकर्ताओं को किसी से खतरा है तो वह संबंधित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास जा सकते हैं और आवश्यक डिटेल्स के कागजात (यानी- बालिग होने, विवाह और कथित उत्पीड़न आदि का सबूत) दिखा कर मदद की मांग कर सकते हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे ताकि याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता में खलल न पड़े.

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इ्न्होंने दायर की याचिका
गौरतलब है कि 20 साल की यशी देवी ने 40 वर्षीय गुच्छन खान से धर्म परिवर्तन कर शादी की है. यशी देवी और तीन अन्य की ओर यह याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि लड़की के परिजन वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं. जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच ने यह याचिका निस्तारित की है. 

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