Corona : इलाहाबाद HC अगले आदेश तक बंद, जरूरी मामलों की होगी सुनवाई
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Corona : इलाहाबाद HC अगले आदेश तक बंद, जरूरी मामलों की होगी सुनवाई

कोरोना वायरस के चलते देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है. जानलेवा इस वायरस के खतरे के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है.

फाइल फोटो

प्रयागराज: कोरोना वायरस के चलते देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है. जानलेवा इस वायरस के खतरे के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है.

लखनऊ बेंच भी अगले आदेश तक बंद
इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच दोनों अगले आदेश तक बंद रहेंगे. हाईकोर्ट के साथ ही यूपी की सभी दूसरी अदालतें भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई हैं. चीफ जस्टिस द्वारा गठित कमेटी ने ये फैसला लिया है. जस्टिस बी के नारायण की अध्यक्षता में गठित समिति ने टेलीफोन पर सदस्यों से बातचीत के बाद बंद करने की घोषणा की है.

जरूरी मामलों की होगी सुनवाई
हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में चीफ जस्टिस की अनुमति से जरूरी मामलों की सुनवाई होगी. वहीं लखनऊ बेंच में सीनियर जज की अनुमति से जरूरी मामलों की सुनवाई हो सकेगी.

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हाईकोर्ट ने सभी कमर्शियल कोर्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल और लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन को भी अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है.रिमांड और बेल के मामलों की छुट्टियों में लगने वाले कोर्ट की तरह सुनवाई होगी. आपको बता दें कि इससे पहले 28 मार्च तक के लिए हाईकोर्ट में कामकाज बंद किया गया था.

आपको बता दें कि यूपी स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वायरस को लेकर जारी किए गए  आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब तक 519 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण मिले हैं. जबकि 38 लोगों की जांच पॉजिटिव पाई गई है. जिसमें नोएडा के 11, आगरा-गाजियाबाद-लखनऊ के 8-8 मामले हैं. वहीं लखीमपुर खीरी, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, जौनपुर, शामली में एक-एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है.

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