UP: शादियों में नहीं होगा शोरगुल, 100 मीटर से ज्यादा दूरी तक की बारात भी नहीं निकलेगी
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UP: शादियों में नहीं होगा शोरगुल, 100 मीटर से ज्यादा दूरी तक की बारात भी नहीं निकलेगी

Allahabad High Court: कोर्ट ने कहा कि जो बार-बार नियम तोड़ता है इसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए. सख्त निर्देश देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए.

तीन गलती के बाद जिलाधिकारी विवाह गृह का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश है.

प्रयागराज: शादियों से होने वाले शोरगुल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने लगाम लगाई है. हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मैरिज हॉल्स (Marriage Hall) में ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) पर सख्त रुख अपनाते हुए नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना (Fine) लगाने का निर्देश दिया है. 

शादियों में होने वाले शोरगुल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court) ने कहा है कि बारात को विवाह गृह से अधिकतम 100 मीटर की दूरी पर इकट्ठा करके निकाला जाए और जो इसका पालन न करने पर मैरिज हॉल्स के मालिकों से जुर्माना लिया जाए. कोर्ट ने निर्देश दिए कि हर विवाह गृह से एनजीटी नीति के अनुसार हलफनामा लिया जाए.

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मैरिज हॉल्स में ध्वनि प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जो बार-बार नियम तोड़ता है इसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए. सख्त निर्देश देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए.

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हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विवाह गृह में अधिक ध्वनि होने पर यदि पुलिस को 100 नंबर पर शिकायत मिलती है तो पुलिस निर्देशों का पालन करें. पहली गलती पर एक लाख, दूसरी गलती पर पांच लाख व तीसरी गलती पर 10 लाख रुपये जुर्माना वसूला जाए. तीन गलती के बाद जिलाधिकारी विवाह गृह का लाइसेंस निरस्त कर दें.

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