आदेश के मुताबिक 20 और 21 जुलाई को सुने जाने वाले मुकदमों की सुनवाई कोर्ट खुलने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी.
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प्रयागराज: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट 20 और 21 जलाई को बंद रहेगा. इस संबंध में चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के मुताबिक 20 और 21 जुलाई को हाईकोर्ट में अदालतें नहीं बैठेंगी. साथ ही इस दौरान फिजिकल और ई-फाइलिंग से भी मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी.
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आदेश के मुताबिक 20 और 21 जुलाई को सुने जाने वाले मुकदमों की सुनवाई कोर्ट खुलने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी. आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के विभिन्न गेट, मैदान के पवेलियन और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित आठ सुविधा केंद्र बनाए हैं.
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