हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि आखिर लापरवाह अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई. साथ ही कोरोना से निपटने का एक्शन प्लान भी पेश करने के निर्देश दिए हैं.
Trending Photos
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौत के बढ़ रहे आंकड़ों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है. यूपी सरकार को हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने की भी सलाह दी है. साथ ही यूपी के मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है.
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि आखिर लापरवाह अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई. साथ ही कोरोना से निपटने का एक्शन प्लान भी पेश करने के निर्देश दिए हैं. 28 अगस्त तक यूपी सरकार को हाईकोर्ट में हलफनामा देना होगा.
दरअसल, मंगलवार को जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने 7 जिलों लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर व झांसी में कोरोना की स्थिति की जानकारी ली.
कोर्ट ने कहा कि अगर एक पखवाड़े का लॉकडाउन होता है तो किसी कि भूख से मौत नहीं होगी. जिला प्रशासन भीड़ लगाने वालों पर नियंत्रण करने में नाकाम रहा है. पुलिस ने बिना मास्क लगाकर निकलने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया. लेकिन फिर भी लोग अपने जान की परवाह नहीं कर रहे हैं.
WATCH LIVE TV: