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प्रयागराज: कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोके जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालयों को नोटिस कर जवाब मांगा है. जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने ये आदेश जारी किया है.
महंगाई भत्ता (DA) रोके जाने के खिलाफ याचिका
हाईकोर्ट में अनिल कुमार और सुरेंद्र राही की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है. याचिका में मुख्य सचिव की ओर से 24 अप्रैल 2020 को दिए गए उस आदेश असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोकी गई है. सरकार की ओर से ये रोक जनवरी 2020 से जून 2021 तक के भुगतान पर लगाई गई है.
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याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए इस पर जवाब तलब किया है. अब मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी, जिसमें सरकार की ओर से जवाब दिया जाना है.
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