अपने निर्देश में हाईकोर्ट ने कहा कि खाने-पीने के सामान खुले में न बेचने का आदेश अगले 6 सप्ताह तक और लागू किया जाए.
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इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में संक्रमण को रोकने के लिए इलहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि भीड़-भाड़ वाले एरिया में ड्रोन कैमरे से 24 घंटे मास्क पहनने की निगरानी की जाए. इसके अलावा अदालत ने प्रयागराज,लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और गौतमबुद्ध नगर जिलों में मास्क पहनने के नियम को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश भी दिया है.
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एक महीने तक मास्क पहनने को लेकर हो सख्त निगरानी: हाई कोर्ट
अपने निर्देश में हाईकोर्ट ने कहा कि खाने-पीने के सामान खुले में न बेचने का आदेश अगले 6 सप्ताह तक और लागू किया जाए. वहीं, कम से कम अगले 30 दिनों तक मास्क पहनने को लेकर सख्त निगरानी की जाए. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी हाजिर हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि लगातार निगरानी के लिए चार-चार सिपाहियों की टीम बनाई गई है. वहीं, पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम 4 घंटे की निगरानी रखने का आदेश दिया गया है. इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी को सौंपी जाएगी.
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हाई कोर्ट ने आईसीएमआर साइंटिस्ट से वैक्सीन के बारे में भी पूछा
हाई कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर से कहा है कि सिपाहियों की जो सूची प्रयागराज एसएसपी द्वारा दी गई, उस पर लिखे गए मोबाइल नंबरों के जरिए वह उनकी निगरानी करें. वहीं, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को अगली सुनवाई पर सर्विलांस की रिपोर्ट पेश करने को कहा है. इसके अलावा कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर हाई कोर्ट ने आईसीएमआर (Indian Council of Medical Research) की डॉ. निवेदिता गुप्ता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की. डॉ. निवेदिता ने अदालत को टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने अदालत को बताया कि कोरोना वैक्सीन निकट भविष्य में उपलब्ध हो जाएगी.
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