उन्नाव गैंगरेप : MLA कुलदीप सिंह के खिलाफ नहीं है पर्याप्त सबूत, यूपी सरकार का इलाहाबाद HC को जवाब
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उन्नाव गैंगरेप : MLA कुलदीप सिंह के खिलाफ नहीं है पर्याप्त सबूत, यूपी सरकार का इलाहाबाद HC को जवाब

उन्नाव गैंगरेप केस में पुलिस जांच से असंतुष्‍ट और नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को योगी सरकार से सवाल पूछा कि आरोपी विधायक को कब गिरफ्तार किया जाएगा. 

उन्नाव गैंगरेप : MLA कुलदीप सिंह के खिलाफ नहीं है पर्याप्त सबूत, यूपी सरकार का इलाहाबाद HC को जवाब

उन्नाव : उन्नाव गैंगरेप केस में योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है. कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि आरोपी विधायक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं गया है. सरकार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले की पुलिस जांच की गई है, लेकिन ऐसा कोई भी सुबूत नहीं मिला है जो विधायक के खिलाफ हो इसलिए उनकी गिरफ्तारी रोक दी गई. इससे पहले यूपी के डीजीपी ओपी ने सिंह ने कोर्ट में कहा कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप अब सीबीआई ही तय कर सकती है. सीबीआई द्वारा विधायक के खिलाफ आरोप तय करने के बाद ही विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी हो सकती है. सरकार के जवाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए फैसला कल (शुक्रवार) तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. 

  1. उन्‍नाव गैंगरेप केस में जांच सीबीआई के हवाले
  2. कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज
  3. पीड़िता की मांग कि बीजेपी एमएलए की गिरफ्तारी हो

सीबीआई तय करेगी आरोपी विधायक की गिरफ्तारी
इससे पहले गुरुवार यूपी के डीजीपी ओपी सिंह और प्रधान गृह सचिव अरविंद कुमार ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेस के दौरान कहा, 'पीड़िता के आरोप के आधार पर बीजेपी विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया है, अब विधायक की गिरफ्तारी होनी है या नहीं इस बात का फैसला सीबीआई को करना है.'

सीबीआई दिलाएगी मुझे इंसाफ-पीड़िता
पीड़िता ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. पीड़िता ने कहा, "मेरे पिता की मौत के बाद भी कई सारे सवाल उठे हैं, मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा. सीबीआई जांच ठीक है, लेकिन पहले विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वह सलाखों के बाहर रहेगा ना सिर्फ जांच पर इसका प्रभाव पड़ेगा बल्कि मेरे चाचा पर भी मौत का साया मंडराता रहेगा."

अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार
इस मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर गैंगरेप और हत्या का आरोप लगा है. अभी तक मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का भाई अतुल सिंह भी शामिल है.

इन धाराओं में दर्ज हुआ है मामला
प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह के मुताबिक मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आईपीसी धारा 363, 366, 376, 506 और पॉस्को एक्ट तहत मामला दर्ज हुआ है. जानकारी के मुताबिक एफआईआर में शशि सिंह का नाम भी शामिल है.

पीड़िता के परिवार को सुरक्षा 
दोनों आला अफसरों ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेस के दौरान कहा कि पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है. पीड़िता का परिवार बार-बार अपनी जान को खतरे की बात करता रहा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. प्रशासन ने एसआईटी के साथ जेल डीआईजी और उन्नाव जिला प्रशासन से मामले में रिपोर्ट तलब की थी. एक साथ तीन रिपोर्ट मिलने के बाद गृह विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने यह भी बताया कि एसआईटी की टीम ने उन्नाव का दौरा किया था. इस दौरान पीड़िता पक्ष के साथ आरोपी विधायक के लोगों से भी पूछताछ की गई थी.

अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
उल्लेखनीय है कि इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी तैयार है. पिछले दिनों उन्नाव रेप मामले में याचिकाकर्ता एम एल शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा था कि वह इस पर सुनवाई करेगा. इस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगले सप्ताह का समय निर्धारित किया है. 

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