प्रताड़ित महिला को पुलिस क्यों कर रही परेशान? हाईकोर्ट ने SP-SSP से मांगा हलफनामा
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प्रताड़ित महिला को पुलिस क्यों कर रही परेशान? हाईकोर्ट ने SP-SSP से मांगा हलफनामा

 कोर्ट ने कहा की व्यक्तिगत हलफनामा नहीं दाखिल करने पर दोनों अधिकारियों को हाईकोर्ट महानिबंधक के सामने पेश होना पड़ेगा. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी अलीगढ़ व एसपी कासगंज से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने दोनों से हलफनामे के जरिए पूछा है कि हर तरफ से ठुकराई महिला को पुलिस परेशान क्यों कर रही है. जिस पति ने दहेज की लालच में घर से बाहर कर दिया. पुलिस उसे जबरन उसी घर में क्यों भेज रही, जहां उसकी जान को खतरा है.

कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 9 जुलाई को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने कहा की व्यक्तिगत हलफनामा नहीं दाखिल करने पर दोनों अधिकारियों को हाईकोर्ट महानिबंधक के सामने पेश होना पड़ेगा. 

क्या है पूरा मामला
दरअसल अलीगढ़ की बेबी व अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की. जिसमें उसने कहा कि उसके भाइयों दिनेश, राजवीर, व मामा, वीरेंद्र ने मिलकर उसकी शादी अतेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के साथ करा दी. शादी के बाद से दहेज को लेकर पति व घर वाले उसे प्रताड़ित करने लगे. 2 मई 21 को उसके साथ मारपीट की गई और उसे घर से भी बाहर निकाल दिया गया.  पति और ससुराल से प्रताड़ित होने के बाद जब वह भाइयों व मामा के घर गई तो वहां पर भी उसे किसी ने आश्रय नहीं दिया. 

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इसके बाद वह कासगंज में अपने दोस्त के घर चली गई. 3 मई को उसने अलीगढ़ के दावों थाने में पूरे मामले की शिकायत भी दर्ज कराई. जिसके बाद से पुलिस उसे अपने पति के साथ जबरन भेज रही है. उसे आशंका है कि वहां उसकी मौत हो सकती है. याचिका में उसकी तरफ से कहा गया है कि पति के साथ न जाने पर पुलिस उसे परेशान कर रही है.

फिलहाल पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जे जे मुनीर की एकलपीठ ने अलीगढ़ एसएसपी और कासगंज एसपी से व्यक्तिगत हलफनामा मांग लिया है. कोर्ट ने कहा है की नौ जुलाई को अगर दोनो अधिकारियों का हलफनामा दाखिल नहीं होता है, तो दोनों को व्यक्तिगत तौर महानिबंधक के सामने पेश होना पड़ेगा. 

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