दूसरी महिला से संबंध के शक में की थी हत्या, परिवार के 8 लोगों को मिली उम्रकैद
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दूसरी महिला से संबंध के शक में की थी हत्या, परिवार के 8 लोगों को मिली उम्रकैद

 मृतक हीरालाल के घर एक बाहरी महिला का आना-जाना था. इस बात से नाराज उनके परिवार वालों ने लाठी-डंडों से पीटकर हीरालाल को अधमरा कर दिया था. अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई थी. 

सांकेतिक तस्वीर.

बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 5 साल पहले हुए हीरालाल यादव हत्या मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बीते सोमवार को मृतक हीरालाल के परिवार के ही 8 सदस्यों को उनकी हत्या का दोषी माना है. इन सभी 8 लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही हर दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. 

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बांदा जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी. यह घटना 27 जुलाई 2015 की है. मृतक हीरालाल के घर एक बाहरी महिला का आना-जाना था. इस बात से नाराज उनके परिवार वालों ने लाठी-डंडों से पीटकर हीरालाल को अधमरा कर दिया था. अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई थी. 

सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने बताया कि घटना की रिपोर्ट मृतक हीरालाल की पत्नी उज्जी देवी ने थाने में दर्ज करवाई थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष कुल 11 गवाह पेश किए गए थे. इसी मामले में ग्राम प्रधान जगमोहन और रामसेवक को अदालत ने साक्ष्य न मिलने पर बाइज्जत बरी कर दिया है.

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